कम नहीं हो रही है राहुल गांधी की मुसीबतें, अब मानहानि के केस में पटना हाईकोर्ट ने किया तलब, 12 अप्रैल को लगानी होगी हाजिरी
Rahul Gandhi's troubles are not reducing, Patna High Court summons in defamation case, will have to appear on April 12
नई दिल्ली, 1 अप्रैल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने १२ अप्रैल को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर दायर याचिका पर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। सुशील मोदी ने मोदी उपनाम वाले लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए गांधी के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
राहुल गांधी ने कर्नाटक में २०१९ के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भाग गए हैं। सुशील कुमार मोदी के अलावा पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बांकीपुर विधायक, भाजपा नेता संजीव चौरसिया और भाजयुमो नेता मनीष कुमार पहले ही अदालत में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज करा चुके हैं।
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं। २३ मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता को मोदी उपनाम के बारे में गलत बोलने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके कारण उन्हें केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के रूप में संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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