Friday, April 26, 2024
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PRIVACY POLICY: दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को किया खारिज

नेहा राठौर

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच करने के आदेश के खिलाफ दायर फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस पर न्यायमूर्ति नवीन चावला का कहना है कि सीसीआई के लिए व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम का इंतजार करना विवेकपूर्ण होगा। कोर्ट ने कहा कि उसे फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं में सुनवाई लायक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है, जिसमें आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया कंपनियों ने दायर याचिका में सीसीआई द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी थी।

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गौरतलब है कि 13 अप्रैल को जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने फेसबुक और व्हाट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सीसीआई प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच की बजाय ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है। कोर्ट ने यह टिप्पणी सीसीआई की उस बात पर की थी, जिसमें उसने कहा था कि वह व्यक्तियों की प्राइवेसी मामले में की जांच नहीं कर रहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है।

फेसबुक और व्हाट्सएप ने 24 मार्च के CCI के आदेश दायर की थी याचिका

इस पर सीसीआई ने कोर्ट में तर्क दिया था कि व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत बहुत ज्यादा आंकड़े इकट्ठा कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और यूजर्स को लाने के लिए ग्राहकों को बिना बताए उनपर निगरानी कर सकता है, जो की गलत है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। जिसमें सीसीआई ने उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी के जांच के आदेश दिए हैं।

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