Saturday, May 4, 2024
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बंबई हाईकोर्ट: कोविड की दवा खरीदने में सोनू सूद और विधायक सिद्दीकी की भूमिका की हो जांच

नेहा राठौर

कोरोना महामारी में मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी पर नागरिकों के लिए कोविड विरोधी दवाओं की खरीद और आपूर्ति में भूमिका को लेकर बुधवार को बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच के निर्देश दिये हैं। बम्बई हाई कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने खुद को जनता के सामने एक तरह का मसीहा दिखाया है। इस बीच किसी ने इस बात की पड़ताल भी नहीं की कि कहीं दवाएं नकली तो नहीं हैं।

मामले में सॉलिसिटर जनरल आशुतोष कुंभकोणि ने जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ को बताया था कि इससे पहले मझगांव महानगर कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ सिद्दीकी को रेमडेसिवीर दवा देने का आपराधिक मामला भी दर्ज कराया था जिसके बाद पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को सोनू सुद और सिद्दीकी दोनों की जांच के निर्देश दिये।

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कुंभकोणी ने पीठ को यह भी बताया कि सिद्दकी सिर्फ उन नागरिकों को ही दवा दे रहे थे जो उनसे संपर्क कर रहे थे, यही कारण है कि उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गया है। वहीं उन्होंने बताया कि सोनू सूद ने भी गोरेगांव स्थित लाइफलाइन केयर अस्पताल में स्थित दाव की अनेक दुकानों से दवाएं प्राप्त की थीं। इन फार्मेसियों को रेमडेसिवीर की आपूर्ति फार्मा कंपनी सिप्ला ने की थी। फिलहाल मामले में जांच जारी है।

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