द केरल स्टोरी’ के ख़िलाफ़ याचिका फिर से ख़ारिज, फिल्म को मिली जबरदस्त ओपनिंग

The petition against 'The Kerala Story' dismissed again, the film 'The Kerala Story' got a tremendous opening

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के नए प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि एक फिल्मकार फिल्म बनाने में बहुत पैसा और समय लगाता है और अभिनेता भी बहुत काम करते हैं, और बाजार तय करेगा कि क्या यह स्तर तक है या नहीं है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पदीर्वाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: एक तो सीबीएफसी ने फिल्म को रिलीज कर दिया है, दूसरा, केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और तीसरा, कल हमने कहा था कि हम अनुच्छेद ३२ के तहत याचिका पर विचार नहीं करेंगे। अब, इन चरणों के पूरा हो जाने के बाद और अब हमारे लिए इस तरह की अर्जी सुनना उचित नहीं है। पत्रकार कुर्बान अली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म के खिलाफ अदालत जाने से पहले फिल्म निर्माता और अभिनेताओं के बारे में विचार किया जाना चाहिए और इसे कितनी बार चुनौती दी जाएगी? पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी और शोएब आलम से फिल्म निर्माता को देखने के लिए कहा, वह अपनी फिल्म की रिलीज के लिए अदालतों का सामना नहीं कर सकता है और केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म पर रोक लगाने से पहले ही मना कर दिया है। अहमदी ने प्रस्तुत किया कि केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा गया था, जिन्होंने कहा कि पीठ का गठन किया गया है। अहमदी ने तर्क दिया- रजिस्ट्री ने बाद में याचिकाकर्ता को सूचित किया कि पीठ गुरुवार को सुनवाई नहीं करेगी और केरल उच्च न्यायालय गर्मी की छुट्टी पर है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने फिल्म के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
पीठ ने बताया कि याचिकाकर्ता ने शुरू में लंबित अभद्र भाषा के मामले में वाद-विवाद आवेदन के माध्यम से फिल्म की रिलीज को चुनौती देने की कोशिश की थी, जिसे एक अन्य पीठ ने खारिज कर दिया था। अहमदी ने पीठ से फिल्म की रिलीज से पहले अदालत में अपने मामले पर बहस करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोशिश करें।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और अन्य को सिनेमाघरों, ओटीटी प्लेटफार्मों और अन्य रास्ते में फिल्म की स्क्रीनिंग या रिलीज की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने और ट्रेलर को इंटरनेट से हटाने की मांग की गई थी।
तमाम विवादों में फंसी ‘द केरल स्टोरी’ 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी. वहीं अब जब ‘द केरल स्टोरी’ सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और इसकी ओपनिंग अच्छी रही है.  सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ‘द केरल स्टोरी’ ने अपनी रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.5 करोड़ रुपयों का कारोबार किया है. कुछ ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो फिल्म वीकेंड में अच्छा कलेक्शन कर सकती है.

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