नेहा राठौर
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों ना इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ही करें क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार मंगलवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अब तक कई कदम उठाए हैं, और आगे भी कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन कोरोना को कम करने का हल लॉकडाउन नहीं है।
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कोर्ट में यूपी सरकार की दलील
दरअसल, यूपी सरकार ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं इसलिए राज्य में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्ती जरूरी है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। उन्होंने दलील दी कि हमें इस महामारी में जीवन के साथ गरीबों की आजीविका को भी बचाना है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगाना चाहिए, लोग खुद ही कई जगह पर बंदी कर रहे हैं।

बता दें कि सोमवार को कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक प्रदेश के वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज शहर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाना था।
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