Sunday, April 28, 2024
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दिल्ली HC ने केंद्र को दिए निर्देश, ऑक्सीजन वाहनों को उपलब्ध कराए सुरक्षा

नेहा राठौर

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करे कि दिल्ली में बिना किसी परेशानी के ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के ऑक्सीजन आवंटन आदेश का कड़ा अनुपालन होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इस मामले में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि हरियाणा तरह दूसरे राज्यों के प्लांट से दिल्ली को ऑक्सीजन आवंटन के केंद्र के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। इसी लिए कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वह ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को सुरक्षा दे।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा के पानीपत से आने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को वहां की स्थानीय पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ प्लांट से ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन वाहनों की सुरक्षा जरूरी है।

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