नेहा राठौर
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के बाद दिल्ली हाईकोर्ट भी हरकत में आ गया है। कोर्ट ने बुधवार से दिल्ली में हर इंसान के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
दरअसल, बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस आदेश के तहत अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। क्योंकि वह एक पब्लिक प्लेस पर है।
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गौरतलब है कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है। ऐसे में अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर मास्क को अनिवार्य करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह सड़क पर किसी भी गाड़ी को प्राइवेट गाड़ी बोलकर नहीं बचा जा सकता है।
बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संकट अनियंत्रित हो गया है। बुधवार को ही दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 5100 दर्ज किए गए हैं, जिसे पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इसी कारण दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है।
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