प्रीति भंडारी
2013 में चर्चा का विषय रहे प्रीती राठी मडर केस में मुंबई के सेशंस कोर्ट द्वारा मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने आरोपी अंकुर पवार को दोषी करार दिया है, हालाँकि सेशंस कोर्ट द्वारा सजा का एलान बुधवार को किया जाएगा। वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में ज्वाइनिंग के चेलते प्रीती दिल्ली से मुम्बई आई थी, जहाँ एक सक्श ने प्रीती पर तेज़ाब फैंक कर हमला कर दिया। जिसकी शिनाख्त पुलिस ने बाद में उन्ही के पडोसी अंकुर के रूप में की । गौरतलब है कि 24 वर्षीय प्रीती 2 मई 2013 को अपने पिता के साथ हरियाणा से मुम्बई भारतीय नौसेना में ज्वाइनिंग के लिए आयी थी, जहां अचानक उसपर मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर तेज़ाब से हमला हुआ इससे पहले कि प्रीती और उनके पिता कुछ समझ पाते अंकुर वहां से फरार हो गया।
आनन-फानन में प्रीती को अस्पताल ले जाया गया जहां एक महीने के लंबे इलाज़ के बाद प्रीती की मौत हो गयी। रेलवे द्वारा मामला मुम्बई क्राइम ब्रांच को सोपे जाने के बाद मुम्बई पुलिस हरकत में आयी जिसके 1 साल बाद अंकुर की गिरफ़्तारी की गई , जहां मामले के जाँच के बाद पता चला कि अंकुर प्रीती के नेवी में भर्ती होने के कारण चिड़ा हुआ था , जिसके चलते उसने यह कदम उठाया।
दरअसल अंकुर पवार और उसका परिवार दिल्ली में प्रीती के पड़ोस में रहता है। पुलिस के मुताबिक प्रीती के नेवी में चयन होने के बाद से और घर वालों के बार बार प्रीती को लेकर ताने दिए जाने की वजह से अंकुर प्रीती से चिड़ा हुआ था। जिसके चेलते उसने यह कदम उठाया। प्रीती से जलन के चलते ही अंकुर उसका पीछा करते हुए दिल्ली से मुम्बई जा पंहुचा, जहां बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मौका मिलते ही उसने तेज़ाब से प्रीती पर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया।
मुंबई पुलिस ने पूरे मामले में 1322 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दायर की है। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 302 (मर्डर), 326 (A), 326 (B) तेजाब से हमला करने के तेहत ट्रायल चलाया। इस मामले में पीड़ित के पिता अमरसिंह आरोपी के खिलाफ मौत की सजा की मांग कर रहे हैं।