नेहा राठौर
शुक्रवार को एडीजे-2 लवकुश कुमार की अदालत ने बिहार के गोपालगंज ज़हरीली शराब कांड के 13 में से नौ दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, वहीं इस कांड में शामिल चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अगस्त 2016 में हुए इस कांड में गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खजुरीबानी में 19 लोगों ने अपनी जान गवाई दी थी और छह लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी।
जैसे ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया दोषियों के परिजनों ने वहीं रोना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोगों ने तो हंगामा तक करने की भी कोशिश की। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषियों के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।
बता दें कि अगस्त 2016 में खजुरबाना ज़हरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हो गई थी और छह लोगों ने अपनी आंखो की रोशनी खो दी थी। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन में पुलिस को 16 और 17 अगस्त 2016 को गोपालगंज नगर थाना के वार्ड नंबर 25 खजुरबानी में पुलिस को भारी मात्रा में ज़हरीली शराब बरामद की थी। इस कांड में 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से एक अभियुक्त की मौत हो जान के कारण बाकी बचे अभियुक्तों के विरूद्ध ट्रायल चल रहा था। इस मामले में पूरे पांच साल तक कोर्ट में सुनवाई चलती रही। आखिर 26 फरवरी को कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी मानते गया और सजा के लिए पांच मार्च की तरिख तय की गई। कांड के बाद मृतकों के परिवार को सरकार की तरफ से चार लाख रुपए मुआवजा दिया गया था।