Saturday, April 27, 2024
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दिल्ली-हरियाणा जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को होगी सुनवाई

नेहा राठौर

सुप्रीम कोर्ट हरियाणा और दिल्ली जल विवाद मामले पर 25 मार्च को सुनवाई करेगी। यमुना में पानी की कमी से जल शोधन संयंत्रों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है।

वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय कर दी है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में ये आरोप लगाया कि हरियाणा से ही यमुना में प्रदूषण फैल रहा है, जिस पर राज्य सरकार निगरानी और नियंत्रण नहीं रख रही है, इसलिए कोर्ट हरियाणा सरकार को ये आदेश दे कि वो यमुना में प्रदूषण न फैलाए और इसी के साथ प्रदूषण स्तर पर निगरानी और नियंत्रण भी बनाए रखे।

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याचिका में दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यमुना में अमोनिया का ऊंचा स्तर और वजीराबाद बैराज में लगातार घटते पानी के स्तर के कारण दिल्ली को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि वजीराबाद बैराज डीजेही के वजीराबाद, ओखला और चंद्रवल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी की आपूर्ति करता है।

गौरतलब है कि यमुना का नियमों के तहत न्यूनतम जल 674.50 फीट होना चाहिए, लेकिन इस समय यह सिर्फ 670.4 फीट रह गया है। बता दें कि वजीराबाद बैराज में पानी की मात्रा और गुणवत्ता पूरी तरह से हरियाणा पर निर्भर करती है। वजीराबाद प्लांट से सीधे पानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, लुटियंस जोन, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में सप्लाई होता है।

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