Monday, April 29, 2024
Homeदेशसजा पर लगी रोक, जमानत बरकरार, सलमान को बड़ी राहत

सजा पर लगी रोक, जमानत बरकरार, सलमान को बड़ी राहत

मुंबई।  बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने आज हिट एंड रन मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा पर रोक लगा दी और दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील के लंबित रहने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अभय थिप्से ने सलमान की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा, ‘‘वह पिछले लंबे समय से जमानत पर हैं और उनकी आजादी पर रोक नहीं लगाई गई। आम तौर पर, ऐसे मामलों में अपील स्वीकार कर ली जाती है और आरोपी को जमानत दे दी जाती है।’’

न्यायाधीश ने उन्हें निचली अदालत के समक्ष समर्पण करने और 30,000 रूपए का ताजा जमानत मुचलका भरने का आदेश दिया। थिप्से ने इससे पहले छह मई को सलमान को 48 घंटे की जमानत दी थी, निचली अदालत ने उन्हें 2002 के हिट एंड रन मामले में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश ने उन्हें दोषसिद्धि का कारण स्पष्ट करने वाली आदेश की विस्तृत प्रति मुहैया न कराए जाने के आधार पर सलमान को जमानत देने का आदेश दिया था। अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त हो रही थी। जमानत की शर्तें निर्धारित करते हुए न्यायाधीश थिप्से ने पूछा कि क्या सलमान का पासपोर्ट उनके पास है। उन्हें बताया गया कि पासपोर्ट बांद्रा पुलिस के पास है और अभिनेता को विदेश जाने से पहले नियमित तौर पर उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। इससे पूर्व अदालत ने दोषसिद्धि के खिलाफ खान की अपील को स्वीकार किया और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। बचाव पक्ष के वकील अमित देसाई और श्रीकांत शिवादे ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य को तरजीह देने में असफल रही कि चार गवाहों ने कहा कि 28 सितंबर 2002 को हादसे के वक्त टोयोटा लैंड क्रूजर में चार लोग सवार थे और सलमान का ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और चार अन्य घायल हुए थे। बचाव पक्ष की इस दलील को कि बांद्रा की एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों पर चढ़े वाहन को सिंह चला रहा था, निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया था और कहा था कि साक्ष्यों से यह साबित होता है कि अभिनेता उस समय खुद वाहन चला रहा था। अभियोजक संदीप शिंदे ने सलमान को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मुकदमा समाप्त होने से ठीक पहले सलमान खान ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वाहन सिंह चला रहा था। सलमान सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं थे क्योंकि कानूनन उनका मौजूद रहना जरूरी नहीं था।

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments