नेहा राठौर
दिल्ली के AIIMS में सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। सोमनाथ को इस मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सोमनाथ भारती को मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल भेजा था।
बता दें कि अगर हाई कोर्ट ने भी सोमनाथ की सजा को बरकरार रखा तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में भारती की विधायकी चली जाएगी और वह 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ने पाएंगे।
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गौरतलब है कि मंगलवार को इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारती को जेल भेज दिया था। भारती ने 2016 में दिल्ली के AIIMS में सुरक्षाकर्मी से मारपीट की थी जिसके चलते उन्हें 23 जनवरी को दोषी माना गया था और दो साल की सजा सुनाई गई थी।
उन्होंने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और सोमनाथ को जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं मारपीट के अलावा भारती को दंगा कराने, अवैध रूप से लोगों को जुटाने और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में भी दोषी माना गया है।
अदालत ने अपने फैसले में सोमनाथ भारती की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें इस केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। बता दें कि इस मामले में साल 2016 के सितंबर में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौज खास थाने में भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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