नेहा राठौर
सोमवार को बटला एनकाउंटर केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था।
कोर्ट ने आतंकी आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें 10 लाख रुपये इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। इस मामले में आरिफ से पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी। जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद एनकाउंटर में मारे गए थे।

बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिफ भाग निकला था, उसके बाद उसे साल 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया। इसी एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी, जबकि एक पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को जान से मारने की कोशिश की गई थी।
आखिर कौन है आतंकी आरिज खान?
इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान वही शख्स है जिसने साल 2008 में दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में धमाके में शामिल थे। इन धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं में आरिज का नाम था। इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों ने अपनी जान गवाई थी, जबकि 535 लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों के बाद आरिज पर 15 लाख का इनाम घोषित किया गया था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला गया था। आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था।

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