Monday, April 29, 2024
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निकिता तोमर हत्याकांड पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

नेहा राठौर

निकिता हत्याकांड पर कोर्ट ने बुधवार को पूरे चार महिने बाद फैसला सुनाया। जहां एक तरफ इस मामले में आरोपी तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वहीं अजरुद्दीन को सबुतों के आभाव में बरी कर दिया गया। 

दरअसल, इस मामले में कुल तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था तौसीफ रेहान और अजरुद्दीन। जिनमें से तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी ठराया है। इन दोनों की सजा पर शुक्रवार को यानी 26 मार्च को बहस की जाएगी। वहीं इस मामले में अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्योंकि उस पर लगा हथियार देने का आरोप साबित नहीं हो पाया है।

आपको बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर 2020 को निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में कुल 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें 2 गवाह बचाव पक्ष के थे।

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वारदात के बाद 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू कर दिया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने सबुत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज को पेश किया गया, जिसमें आरोपी तौसीफ निकिता से झगड़ा करता है और उसके बाद उसे गोली मारता दिखाई दे रहा था। वहीं इसके अलावा कोर्ट में तौसीफ और रेहान का कबुलनाम भी पेश किया गया है।

गौरतलब है कि 26 अक्टूबर की सुबह जब निकिता अपने घर से निकली थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। निकिता को बल्लभगढ़ में उसके कॉलेज के बाहर तौसीफ नाम के एक लड़के ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। उस समय तौसीफ के साथ उसका साथी रेहान भी मौजूद था। पुलिस को जांच में पता लगा था कि तौसीफ निकिता के अपहरण के इरादे से वहां गया था, लेकिन जब वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने निकिता के सिर में गोली मार दी और फिर फरार हो गया। निकिता बी.कॉम ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा थी। घरवालों के अनुसार निकिता ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी।

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