Sunday, April 28, 2024
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मल सफाई मामले में अगस्त से होगी सुनवाई

नेहा राठौर

मैनुअल स्कैवेंजर्स यानी हाथों से मैल साफ करने या सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में अगस्त के तीसरे सप्ताह में सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि 2019 में सबसे ऊंची अदालत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स मामले में केंद्र और राज्य सरकारों समेत कई पक्षकारों को नोटिस जारी किया था, लेकिन दो साल बीत जाने के बावजूद अब तक सिर्फ  13 पक्षकारों का ही जवाब दाखिल किया गया है। इस मामले में कोर्ट कुछ करे। इस पर CJI  ने जवाब देते हुए कहा कि हम इस मामले में किसी को भी जवाब दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगस्त के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेंगे।

बता दें कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में NGO क्रिमिनल जस्टिस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दाखिल की थी, इसमें देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग में हुई मौतों की जांच करने, उनकी पूरी संख्या बताने और उनके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

यह भी देखें : दिल्ली-हरियाणा जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को होगी सुनवाई

बता दें कि 1993 में मैनुअल स्कैवेंजर्स पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन अधिनियम के तहत रोक लगा दी गई थी। हालांकि, मैनुअल मैला ढोने वालों के रोजगार पर रोकने वाले एक कानून के बावजूद, जुलाई 2019 तक एक सरकारी सर्वेक्षण ने इस रोजगार में लगे 54 हजार 130 लोगों की पहचान की गई। बता दें कि सीवर या सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस बन जाती है जो सफाई करते समय सांस में जाने में चली जाती है। जिस कारण सफाई कर्मचारियों को बाद में तकलीफों का सामना करना पड़ता है और काफी गंभीर बीमारियों से भी जूझना पड़ता हैं।

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