सुप्रीमकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला संबंधित अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए सोमवार को ये आदेश दिया कि निजी मेडिकल कॉलेजों में भी दाखिला अब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के जरिए होगा।
इससे पहले के आदेश में सुप्रीमकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को दाखिले के लिए एनईईटी का रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है और वे परीक्षा लेकर स्नातक (यूजी) एवं स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
इस आदेश से देश के 600 निजी मेडिकल कॉलेज प्रभावित होंगे।