इस्लामाबाद।मुंबई के 26/11 हमले में दोषी पाया गया पाकिस्तानी आतंकवादी रहमान लखवी को पाकिस्तान कोर्ट ने रिहाई के आदेश दे दिए है। कोर्ट ने लखवी की गिरफ़्तारी को अवैध करार दिया है।
इस्लामाबाद उच्चतम न्यायालय ने लखवी के रिहाई पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उसे गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया था। इसलिए अब हम उसकी रिहाई कर रहे हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने लखवी को जमानत दे दी थी, लेकिन भारत के दबाव में उसे रिहाई नहीं मिल सकी थी। लखवी को जमानत दिए जाने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया था।
पिछले साल जनवरी में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जकी उर रहमान लखवी की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को वापस हाईकोर्ट भेज दिया था। साथ ही ये भी आदेश दिया था कि मुकदमे की सुनवाई तक आतंकी लखवी को बंद रखा जाए।
गौरतलब है कि लखवी उन सात आतंकियों में शामिल है जिन पर 26/11 मुंबई हमले की साजिश करने और उसमें मदद करने का आरोप है। अन्य छह आरोपी हम्माद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, युनूस अंजुम, जमिल अहमद, मजहर इकबाल और अब्दुल मजिद हैं। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
मुम्बई हमले का मास्टर माइंड लखवी होगा रिहा, इस्लामाबाद कोर्ट का आदेश
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