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Delhi मेट्रो में आपत्तिजनक कपड़े पहनकर यात्रा करती रही युवती, DMRC ने यात्रियों से की ये अपील

By अपनी पत्रिका

April 04, 2023

 डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो के संचालन और रखरखाव अधिनियम की धारा 59 के तहत अभद्रता एक दंडनीय अपराध है। लिहाजा इस तरह के मामलों में यात्रियों से शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद मेट्रो में निगरानी बढ़ा दी गई है।

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को नया आयाम देने वाली डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल निगम) ने यात्रियों से मर्यादित पोशाक पहनने की अपील की है, ताकि दूसरे यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस ना पहुंचे। साथ ही डीएमआरसी ने मेट्रो में सफर के दौरान यात्रियों से अपने आचरण को मर्यादित बनाए रखने की भी सलाह दी है। डीएमआरसी ने यह बयान मेट्रो में आपत्तिजनक कपड़े पहनकर सफर करती युवती का वीडियो व फोटो वायरल होने के बाद जारी किया है।

 

पिछले दो दिनों से वायरल हो रहे युवती के इस वीडियो को लेकर इंटरनेट मीडिया पर बहस भी छिड़ी हुई है। कई लोगों ने ट्वीट कर सार्वजनिक परिवहन मेट्रो में युवती के इस तरह के पहनावे को आपत्तिजनक बताया है। इस मामले पर अब डीएमआरसी ने चुप्पी तोड़ी है।

डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो के संचालन और रखरखाव अधिनियम की धारा 59 के तहत अभद्रता एक दंडनीय अपराध है। लिहाजा इस तरह के मामलों में यात्रियों से शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद मेट्रो में निगरानी बढ़ा दी गई है।

डीएमआरसी का कहना है कि यदि कोई यात्री इस तरह के पोशाक में दिखता है तो उसकी जांच की जाएगी। दोबारा ऐसा आचरण करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि, यात्रा करते समय कपड़ों की पसंद एक व्यक्तिगत मुद्दा है। फिर भी यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वे जिम्मेदार तरीके से खुद अपने आचरण का ख्याल रखें। यात्री मेट्रो व अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय मर्यादा बनाए रखें।

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (जनसंपर्क) अनुज दयाल ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से उन सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकाल का पालन करने की उम्मीद करती है, जो समाज में स्वीकृत है। यात्रियों को ऐसे किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई पोशाक नहीं पहनना चाहिए, जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचे।