केरल ट्रेन आगजनी मामले में एनआईए ने एकमात्र आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र तैयार कर लिया है. 27 वर्षीय आरोपी का नाम शाहरुख सैफी है. आरोपपत्र के मुताबिक, आरोपी कट्टरपंथी वीडियो देखकर जिहादी बना. चार्जशीट में एनआईए ने कई खुलासे किए हैं. मामले में एक बच्चे समेत तीन यात्रियों की मौत हो गई थी और नौ अन्य घायल हुए थे ।
आरोपी शाहरुख सैफी पर आईपीसी, यूए(पी)ए, रेलवे अधिनियम और पीडीपीपी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. शाहरुख सैफी आतंकी वारदात को अंजाम देने का आरोपी है, जिसने इसी साल 2 अप्रैल को अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के डी1 कोच में आगजनी की थी।
एनआईए की चार्जशीट कहती है कि सैफी मामले का एकमात्र आरोपी है, जिसने यात्रियों पर पेट्रोल फेंका और छिड़का और लोगों को मारने के इरादे से एक लाइटर से बोगी में आग लगाई ।
एनआईए की जांच में पता चला कि सैफी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए केरल को इसलिए क्योंकि वह अपना जिहादी काम ऐसी जगह करना चाहता था जहां उसे पहचाना न जा सके वारदात के बाद वह नॉर्मल लाइफ में लौटने का उसका इरादा था। उसका मकसद आम लोगों में दहशत पैदा करना था।