डीडीए से रियायती ज़मीं लेकर बने प्राइवेट स्कूलों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए कहा की प्राइवेट स्कूल भले सरकार से सहायता नहीं लेते लेकिन फीस बढ़ाने से पहले उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी लेनी ज़रूरी है। साथ ही चीफ जस्टिस की अगुवाईयो ने कहा कि ऐसे स्कूल डीडीए के अलॉटमेंट लेटर की शर्त मैंने के लिए बाध्य है ।