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निर्दोष ने जेल में काटे 20 साल

By अपनी पत्रिका

March 04, 2021

नेहा राठौर

बलात्कार के झूठे आरोप में अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में बिताने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायलय विष्णु तिवारी को निर्दोष घोषित कर दिया है। बता दें कि 23 साल की उम्र में तिवारी को झूठे बलात्कार के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त तिवारी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए न तो कोई अच्छा वकील था और न समय, वो कुछ समझ ही नहीं पाए की उन्हें कब इतनी बड़ी सजा सुना दी गई।

इन 20 सालों के लंबे अंतराल के दौरान तिवारी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया। अब उनके परिवार में सिर्फ उनके भतीजे और भाभीयां ही है। उनके माता-पिता और भाइयों का निधन हो चुका है।

आगरा की सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक वीके सिंह ने कहा कि  इस आदमी को जल्द ही रिहा किया जाएगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने उसे अपराध के लिए 20 साल जेल बिताए जो उसने किया ही नहीं। अब सिर्फ औपचारिक रिहाई के आदेश का इंतजार कर रहे है, उसके बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा । आज उनकी उम्र 43 साल की है।

तिवारी ललितपुर गांव का रहने वाला है। उस पर साल 2000 में सिलवान गांव में रहने वाली एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जो की ललितपुर गांव से 30 किलोमीटर दूर है। तिवारी पर बलात्कार, यौन शोषण, भारतीय दंड संहिता के आपराधिक धमकी और SC/ST अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद उन्हें एक ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुना दी।

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इन 20 सालों में तिवारी को एक बार आगरा सेंट्रल जेल स्थानांतरित भी किया गया था। तिवारी के बारे में एक जेल अधीक्षक ने बताया कि वह जेल में कैदियों के लिए खाना बनाते थे और जेल के अंदर सफाई किया करते थे। 2005 में जब उनके पिता का निधन के बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया।

उसके बाद 2020 में जेल अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से बात की। सब कुछ खो देने के बाद 2021 के जनवरी महीने में, उन्हें न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और गौतम चौधरी की खंडपीठ ने तिवारी को बरी करते हुए कहा कि एफ़आईआर में तीन दिन की देरी थी और पीड़ित के निजी अंगों पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे। यह भूमि विवाद का मामला माना जा रहा है।

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